वणी टाईम्स न्यूज : यवतमाल जिले के झरी-जामणी तहसील में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन का बड़ा मामला सामने आया है। ग्राम महसूल अधिकारी राहुल साधु चांदेकर की शिकायत पर पाटण पुलिस स्टेशन में 4 रेत तस्करों पर विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 21 अप्रैल 2026 की सुबह करीब 3 बजे अवैध गौण खनिज (रेत) की जांच के लिए विशेष पथक द्वारा अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान नए पाटण बोरी मार्ग पर अहेरल्ली के पास सड़क पर दो 16-टायर ट्रक संदिग्ध हालत में पकड़े गए। इन ट्रकों के नंबर MH 29 BE 8300 और MH 29 BD 2402 बताए गए हैं।
जांच के दौरान दोनों ट्रकों में करीब 10-10 ब्रास रेत यानी कुल 20 ब्रास अवैध रेत भरी हुई मिली। जिसकी अनुमानित कीमत 1 लाख रुपये बताई गई है, वहीं दोनों ट्रकों की कीमत लगभग 40 लाख रुपये आंकी गई है। इस तरह कुल 41 लाख रुपये का माल जब्त किया गया।
पूछताछ में ट्रक चालक यासीन अली मुझाफर अली (50), निवासी यवतमाल और आसीफ खान अब्दुला खान (30) निवासी नेर ने बताया कि वे अपने-अपने ट्रक मालिकों सैय्यद कादर सैय्यद दाऊद और एजाज अहमद मोहम्मद खान के कहने पर पैनगंगा नदी के दुर्भा व हीरापुर -मांगली रेत घाट से रेत भरकर यवतमाल की ओर जा रहे थे। जब उनसे रेत परिवहन से संबंधित परमिट व रॉयल्टी के बारे में पूछा गया तो उनके पास कोई दस्तावेज नहीं मिला।
इसके बाद दोनों ट्रकों को जब्त कर झरी तहसील कार्यालय में खड़ा किया गया। मामले में आरोपी ट्रक चालक यासीन अली मुझाफर अली, आसीफ खान अब्दुला खान (30), सैय्यद कादर सैय्यद दाऊद और एजाज अहमद मोहम्मद खान निवासी यवतमाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2), 3(5) तथा महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 की धारा 48(7), (8) के तहत पाटण पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया है।
इस कार्रवाई में सहायक जिल्हाधिकारी एवं उपविभागीय अधिकारी केळापुर, मंडल अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी और पाटण पुलिस स्टेशन के अधिकारी व कर्मचारी शामिल थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और रेत तस्करी के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान जारी रहेगा।
नोट: खबर की प्रस्तुति के लिए AI द्वारा बनाई गई फीचर इमेज का इस्तेमाल किया गया है।










