वणी टाईम्स न्यूज : सोशल मीडिया पर दोनों की पहचान हुई। मैसेंजर व इंस्टाग्राम पर मैसेज का आदान प्रदान शुरू हुआ। धीरे धीरे दोनों में बाते होने लगी जो बाद में मुलाकातों व संबंधों में बदल गई। युवक ने महिला पर शादी करने का दबाव बनाया। मगर महिला पहले से विवाहित और दो बच्चों की मां होने के के कारण उसने उक्त युवक से विवाह करने से इनकार कर दिया। और यही पर दोनों के बीच अनबन शुरु हो गई।
युवक ने महिला से साथ अतरंग में बिताए क्षणों के फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देकर अलग अलग जगहों पर ले जाकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इतना ही नहीं युवक उससे मिलने उसके कार्यस्थल पर भी आने लगा। ऐसे में महिला ने अपने पति को पूरी बात बताई। जिसके बाद उक्त विवाहित महिला ने वणी पुलिस थाने में जाकर पुसद निवासी आरोपी युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
शिकायत में 36 वर्षीय पीड़ित महिला ने बताया कि वो एक कामकाजी महिला है। सोशल मीडिया में माध्यम से उसकी पहचान पुसद जिला यवतमाल निवासी तुषार गजानन काकड़े (30) से हुई। जो धीरे धीरे दोस्ती व फिर प्यार में बदल गई। प्रेम संबंध का हवाला देकर आरोपी ने 15 अक्टूबर 2024 से 26 अप्रैल 2026 के बीच उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध भी बनाए। जिसके फोटो व वीडियो भी आरोपी ने निकाल लिए थे।
आरोपी द्वारा लगातार अत्याचार व ब्लैकमेल से तंग आकर आखिरकार महिला ने 27 अप्रैल को वणी पुलिस थाने में आरोपी तुषार गजानन काकडे (30) के खिलाफ जबरन शारीरिक संबंध, जातिवाचक गाली गलौज, ब्लैकमेल व आत्महत्या की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1), 351(2), 351(3) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(w)(i), 3(1)(w)(ii), 3(2)(v), 3(2)(va) के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को पुसद से गिरफ्तार किया गया है।
उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुरेश दलवी के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक गोपाल उम्बरकर, सहायक पुलिस निरीक्षक निलेश अपसुंदे एवं प्रियंका चौधरी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। मामले की आगे की जांच उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुरेश दलवी द्वारा की जा रही है।










