वणी टाईम्स न्यूज : शराब के होलसेल कारोबारी से लाखों रुपयों के शराब खरीद कर भुगतान न करते हुए धोखाधड़ी की शिकायत पर अकोला पुलिस द्वारा वणी के मद्य व्यवसायी पिता पुत्र के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आर्थिक अपराध शाखा की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है।
अकोला शहर के खदान पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार शिकायतकर्ता शैकी राजेंद्रकुमार जयस्वाल (38) संचालक, जयस्वाल स्पिरिट प्रा. लि. जठारपेठ, अकोला ने शिकायत दर्ज कराई कि, उनकी कंपनी विदेशी मद्य की थोक बिक्री का व्यवसाय करती है तथा अमरावती और यवतमाल में भी उसकी शाखाएं हैं।
शिकायतकर्ता के अनुसार, वणी जिला यवतमाल स्थित आर.एम. जयस्वाल वाइन शॉप के भागीदार पिता पुत्र वर्ष 2021 से उनकी कंपनी से मद्य खरीदते आ रहे हैं। 20 नवंबर 2025 को आरोपियों ने विभिन्न प्रकार के विदेशी मद्य की ऑर्डर दी थी। लेकिन उस समय पूर्व की खरीद के बकाया 63.67 लाख रुपये का भुगतान करने पर ही नया ऑर्डर की सप्लाई देने की बात उन्होंने आरोपियों को बताई।
शिकायत में कहा गया है कि बकाया राशि का भुगतान किए बिना नया माल नहीं दिए जाने की बात स्पष्ट करने पर आरोपियों ने आरटीजीएस के माध्यम से संपूर्ण राशि जमा करने का दावा किया। आरोपियों के आश्वासन पर विश्वास करते हुए कंपनी ने 16.67 लाख रुपये मूल्य का विदेशी शराब का माल भेज दिया। बाद में जांच में पता चला कि संबंधित राशि कंपनी के खाते में जमा ही नहीं हुई थी।
शिकायतकर्ता के अनुसार, बाद में आरोपियों ने कुछ किश्तों में कुल 35.97 लाख रुपये का भुगतान किया, लेकिन अब भी 44.37 लाख रुपये की राशि बकाया है। आरोप है कि आरोपियों ने जानबूझकर झूठा भरोसा देकर माल प्राप्त किया और आर्थिक नुकसान पहुंचाया। साथ ही बकाया राशि मांगने पर शिकायतकर्ता तथा उसके परिवार के खिलाफ झूठी शिकायतें करने की धमकी भी दी गई।
मामले की जांच के बाद खदान पुलिस ने वणी के आर.एम. जयस्वाल वाइन शॉप के भागीदार पिता पुत्र के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316(2), 318(4), 351 तथा 351(3) के तहत धोखाधड़ी, विश्वासघात और धमकी देने का मामला दर्ज किया है। अकोला पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।










